अनिल अंबानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई एक जनहित याचिका (PIL) के आधार पर हुई है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस और उससे जुड़ी कंपनियों पर ₹20,000 करोड़ के बैंकिंग और कॉर्पोरेट घोटाले का आरोप लगाया गया है।
- याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर की गई है।
- याचिका में आरोप है कि सार्वजनिक धन का सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग हुआ है।
- इसमें वित्तीय दस्तावेजों की हेराफेरी, शेल कंपनियों का उपयोग और संस्थागत मिलीभगत के आरोप शामिल हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।
- याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से निगरानी में जांच की मांग की है।